New committee of Pahari temple Dissolved: Jharkhand High Court ने वर्ष 2023 में गठित पहाड़ी मंदिर रांची (Pahari Mandir Ranchi) की नई कमेटी को भंग करने का आदेश दिया। साथ ही पुरानी कमेटी को ही आगे काम करने का निर्देश भी दिया है।
बताते चलें यह निर्णय नई कमेटी के खिलाफ दायर एक याचिका के आधार पर लिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस SK द्विवेदी की बेंच ने की।
अधिवक्ता अभय मिश्रा ने दलीलें पेश कीं
जहां पुरानी कमेटी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब मंदिर का संचालन पुरानी कमेटी के हाथों में रहेगा।
गौरतलब है कि पिछले साल राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड (Hindu Religious Trust Board) के निर्णय के तहत पहाड़ी मंदिर की प्रबंधन समिति को भंग कर दिया गया था, और नई समिति में राकेश सिन्हा को सचिव तथा पूर्व IAS NN Pandey को अध्यक्ष बनाया गया था।