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दवा घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से इनकार, डिस्चार्ज पिटिशन पर हाई कोर्ट में…

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering case) में पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र कुमार सहित 3 आरोपितों की क्रिमिनल रिवीजन (Criminal Revision) पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

मामले में याचिकाकर्ता के आग्रह पर कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 20 जुलाई निर्धारित की है।

पैसे का कोई लेन-देन का मामला नहीं

दरअसल, दवा घोटाला मामले (Drug Scam Case) में आरोपित डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र कुमार एवं व्यवसायी धर्मेंद्र कुमार धीरज की डिस्चार्ज पीटिशन ED कोर्ट ने वर्ष 2019 में खारिज कर दी थी।

याचिकाकर्ता ने ED कोर्ट द्वारा उनके डिस्चार्ज पीटिशन (Discharge Petition) खारिज किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला नहीं बनता है।

दवा एवं अन्य सामान की खरीद के लिए उन्होंने केवल स्वीकृति प्रदान की थी। पैसे का कोई लेन-देन का मामला नहीं बनता है।

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