Child Trafficking Case : झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले (Child Trafficking case) में आरोपित कुलदेव साह की दो क्रिमिनल अपील मामले की सुनवाई को मंगलवार काे हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गुमशुदा दोनों बच्चों के आधार कार्ड का बायोमेट्रिकस यानी फिंगरप्रिंट्स, आंखों के रेटिना आदि के बारे में यूआईडीएआई (Unique Identification Authority of India ) से आवेदन देकर जानकारी मांगी गई थी लेकिन UIDAIने कानून का हवाला देते हुए उक्त जानकारी देने से मना कर दिया है।
मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी
इसपर खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए मौखिक कहा कि वर्ष 2014 से दो बच्चों के लापता जैसे संवेदनशील मामलों में UIDAI को लचीला रुख अपनाना चाहिए, ताकि इन बच्चों को ढूंढने में मदद मिल सके।
खंडपीठ ने UIDAI को बच्चों के आधार कार्ड से संबंधित मांगे गए बायोमेट्रिक पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।
खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को बताने को कहा है कि दोनों गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए वर्तमान में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं एवं दूसरे अन्य बच्चों की ट्रैफिकिंग से बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इसकी जानकारी दे। मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी।