Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल (Oxford Public School) की शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड (Suchitra Mishra Murder Case) में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रहे एवं पांकी विधायक शशि भूषण मेहता (Shashi Bhushan Mehta) सहित छह लोगों को बरी किये जाने के रांची की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फाइनल सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
राज्य सरकार को छूट है लिखित बहस प्रस्तुत करने की
मामले में न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को अपीलार्थी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता को घटनावार तिथि की जानकारी देने एवं लिखित बहस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार (State Government) को भी छूट दी है कि वह लिखित बहस प्रस्तुत कर सकती हैं। मामले में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता अखौरी अविनाश कुमार ने पैरवी की।
अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित
इससे पहले सुनवाई के दौरान अपीलार्थी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई थी। कोर्ट ने इनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 19 फरवरी निर्धारित की।
मृतका सुचित्रा मिश्रा के भाई गोविंद पांडे ने अदालत द्वारा बरी किये गये शशि भूषण मेहता समेत छह लोगों की अदालत से रिहाई के खिलाफ हाई कोर्ट में एक्विटल अपील दाखिल की है।
20 दिसंबर 2019 को Oxford Public School रांची की शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड मामले में शशि भूषण मेहता समेत राजनाथ सिंह, प्रदीप कुमार पासवान, धर्मेंद्र कुमार ठाकुर, अनूप सिंह एवं सत्य प्रकाश को रांची की निचली अदालत ने निर्दोष करार देते हुए सभी छह आरोपितों को इस मामले से बरी कर दिया था। सुचित्रा मिश्रा की हत्या गाड़ी से कुचल का धुर्वा में कर दी गई थी।