Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में खूंटी में एकीकृत बिहार के समय सहायक शिक्षक (Assistant Teacher) के रूप में बहाल की गई सुषमा कुमारी उर्फ सुषमा कुमारी देवी की अवमानना याचिका की सुनवाई शनिवार को हुई।
सुषमा कुमारी को बर्खास्त किए जाने के खिलाफ एकल पीठ द्वारा 17 फरवरी, 2021 के पारित आदेश का पालन नहीं होने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) हाई कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए।
उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता की पुनर्बहाली कर दी गई है और उनका जो बकाया है उसका भुगतान जल्द कर दिया जाएगा।
इस पर कोर्ट ने उन्हें एकल पीठ के 17 फरवरी, 2021 के आदेश का अनुपालन करने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान किया।
कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो अगली सुनवाई दो फरवरी को भी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा।
एकीकृत बिहार के समय सुषमा कुमारी की नियुक्ति Assistant Teacher के रूप में खूंटी जिला में हुई थी। उन्हें 27 दिसंबर, 1988 को नियुक्ति पत्र दिया गया था।
करीब 30 साल की सेवा के बाद सुषमा कुमारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।