रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को बड़ी राहत दी है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(पीसीसीएफ) पीके वर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को बिना मेरिट वाला मानते हुए खारिज कर दिया।
इस संबंध में प्रतीक शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि अध्यक्ष पद पर पीके वर्मा की नियुक्ति गलत है। वह पद की योग्यता नहीं रखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता तय की है।
पीके वर्मा पीसीसीएफ हैं। वह बोर्ड के अध्यक्ष होने की योग्यता नहीं रखते हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन अदालत ने याचिका को ही खारिज कर दिया।