रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को रिम्स में Twitter (शिक्षक) के पोस्ट को तीन साल की अवधि निर्धारित करने के खिलाफ दायर डॉ धर्मेंद्र सिन्हा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले में कोर्ट ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं झारखंड डेंटल काउंसिल (Dental Council of India and Jharkhand Dental Council) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 जून निर्धारित की है।
तीन साल की समय सीमा निर्धारित किया गया
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन एवं अभय प्रकाश (Rasik Soren and Abhay Prakash) ने पैरवी की। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिम्स का कानून कहता है कि जिस विभाग में देश में Council होता है वहां ट्विटर के पोस्ट की समय सीमा निर्धारित नहीं रहती है।
फिर रिम्स में कैसे Twitter पद के लिए तीन साल की समय सीमा निर्धारित किया गया है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (Dental Council of India) ने कभी भी ट्यूटर पोस्ट को निर्धारित समय सीमा वाला पद नहीं दर्शाया है।
रिम्स में उनकी नियुक्ति ट्विटर पद पर हुई
ऐसे में रिम्स द्वारा Twitter पद को तीन साल के लिए निर्धारित किया जाना गलत है। इसी मामले में रेखा शर्मा एवं अन्य की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है रिम्स में उनकी नियुक्ति Twitter पद पर हुई थी।
उस समय ट्विटर पद के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। बाद में रिम्स ने नियम बनाकर ट्विटर पद के लिए तीन साल की अवधि निर्धारित की। याचिकाकर्ता का कहना था कि जिस विज्ञापन से उनकी नियुक्ति हुई है उसमें ट्विटर पद (Twitter Post) के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं थी।