झारखंड हाई कोर्ट ने DPS स्कूल को दिया शो कॉज नोटिस

News Desk
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति राजेश शंकर (Rajesh Shankar) की कोर्ट में गुरुवार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होने के बावजूद DPS, रांची (Ranchi) द्वारा बच्चे का एडमिशन नहीं लेने मामले की सुनवाई हुई।

चाईबासा में रिश्वत लेते नाजिर शेखर पंडित गिरफ्तार- Nazir Shekhar Pandit arrested for taking bribe in Chaibasa

कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 मार्च निर्धारित की

मामले में राज्य सरकार (State Government) की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया और कहा गया कि सरकार की ओर से DPS को शो कॉज नोटिस दिया गया है। DPS की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 मार्च निर्धारित की।

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मामले को लेकर अरबी रानी की ओर से याचिका दाखिल की गई

मामले को लेकर अरबी रानी समेत अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है।

DPS में नर्सरी कक्षा में Admission के लिए अरबी रानी के आवेदन को जिला शिक्षा अधीक्षक रांची ने स्वीकार करते हुए उसके एडमिशन के लिए DPS रांची (DPS Ranchi) को पत्र भेजा था लेकिन डीपीएस, रांची ने उसका एडमिशन नहीं लिया।

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