रांची: धुर्वा स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 100 प्रतिशत दर्शकों के साथ भारत-न्यूजीलैंड टी-20 मैच आयोजित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को खुला रखा है।
यानी, जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड टी-20 मैच पहले से तय शेड्यूल और स्कीम के अनुसार ही आयोजित किया जायेगा।
इसमें कोई फेर-बदल नहीं किया गया है। मतलब यह मैच 100 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ ही आयोजित होगा।
अधिवक्ता धीरज कुमार द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच ने गुरुवार की शाम पांच बजे सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन कर किस परिस्थिति में शत-प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ मैच का आयोजन करने की इजाजत दी गयी।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह अंतरराष्ट्रीय मामला है, इसलिए इस मामले में तत्काल किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
मैच को शुक्रवार को ही होना है और इसके लिए टिकट बेचे जा चुके हैं, इसलिए अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि, कोर्ट ने इस मुद्दे को खुला रखा है।
बता दें कि अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने जेएससीए को शत-प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ क्रिकेट मैच आयोजित कराने की अनुमति देकर कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। इस आयोजन से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है।
फिर यहां पर 100 प्रतिशत फुल स्ट्रेंथ के साथ मैच दिखाए जाने की अनुमति क्यों?
रांची स्थित जेएससीए ग्राउंड में 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी 20 मैच के दौरान 100 प्रतिशत दर्शकों को अनुमति दिए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने याचिका दायर की है।
मामले में अधिवक्ता ने झारखंड के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के डायरेक्टर और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को पार्टी बनाया है।
अधिवक्ता ने बताया कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन शत-प्रतिशत दर्शकों के साथ स्टेडियम में मैच आयोजित करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोविड को लेकर सरकार के द्वारा जारी एसओपी का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है।
मंदिर, अदालत सहित सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। फिर यहां पर 100 प्रतिशत फुल स्ट्रेंथ के साथ 40 हजार दर्शकों को लेकर मैच दिखाए जाने की अनुमति किस आधार पर दी गई है।