रांची: Jharkhand High Court के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत से गुरुवार को अशोक विहार के 23 मकान मालिकों को राहत मिली है।
हाई कोर्ट (High Court) ने शिड्यूल एरिया रेगुलेटरी (SAR) कोर्ट द्वारा जगह खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
मामले में दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया है।
रैयतों से जमीन हस्तांतरण
सीएनटी एक्ट (CNT Act) के उल्लंघन के मामले में SAR कोर्ट ने जगह खाली करने का आदेश दिया था।
इसके खिलाफ अशोक विहार हाउसिंग सोसाइटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में वर्ष 1944 में रैयतों से जमीन हस्तांतरण (land Transfer) की बात कही गई है।