झारखंड हाई कोर्ट से MLA प्रदीप यादव को यौन शोषण मामले में राहत

प्रदीप यादव ने इस मामले में स्पेशल जज, दुमका (Dumka) की कोर्ट से 2 अप्रैल, 2022 को डिस्चार्ज पिटिशन खारिज किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है

News Desk
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक महिला के साथ यौन शोषण मामले (Sexual Abuse Cases) में आरोपित पोड़ैयाहाट से कांग्रेस (Congress) के MLA प्रदीप यादव (Pradeep Yadav) पर गुरुवार को दुमका के MP / MLA कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

पीड़ित महिला को अभी तक नोटिस तामील नहीं हो सका: कोर्ट

जस्टिस नवनीत कुमार (Justice Navneet Kumar) की कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में पीड़ित महिला (Victim Woman) को अभी तक नोटिस तामील नहीं हो सका है।

इस पर कोर्ट ने महिला का सही पता जानकारी करके उसे फिर से नोटिस करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने फिलहाल प्रदीप यादव के खिलाफ दुमका के MP/MLA कोर्ट में इस मामले से संबंधित चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने पीड़ित महिला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पीड़ित महिला को Notice जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल कीर्ति सिंह (Vimal Kirti Singh) एवं ललित यादव ने पैरवी की।

प्रदीप यादव ने इस मामले में स्पेशल जज, दुमका (Dumka) की कोर्ट से 2 अप्रैल, 2022 को डिस्चार्ज पिटिशन खारिज किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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