रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गैंगस्टर स्व. किशोर पांडेय की पत्नी निशि पांडेय (Nishi Pandey) के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट (CCA) के तहत पारित आदेश को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट की सुनवाई हुई।
जिला प्रशासन द्वारा CCA के तहत निशि पांडेय को छह माह तक प्रतिदिन पतरातू थाना इंचार्ज के समक्ष हाजिरी लगाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि निशि पांडेय खिलाफ सीसीए लगाए जाने से संबंधित क्या केस बनता है। शनिवार को हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर निर्धारित की है।
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल त्रिवेदी (Vishal Trivedi) ने कोर्ट को बताया कि निशि पांडेय के खिलाफ CCA का कोई मामला नहीं बनता है।
एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे मापदंड उन पर लागू नहीं होता
उनके खिलाफ जो चार केस का जिक्र किया गया है, वह पुलिसकर्मियों द्वारा दर्ज कराया गया है। उसमें से दो केस में वह नामित नहीं है, बाकी दो केस इस तरह का नहीं है जिससे उन पर CCA लगाया जा सके। एक केस जिसमें उनका नाम है वह जमानतीय अपराध है।
उक्त चारों केस किसी भी व्यक्ति विशेष ने उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया है। प्राथमिकी में उनके खिलाफ कहीं स्पेसिफिक आरोप नहीं है, जिससे उनके खिलाफ CCA लगे। एंटी सोशल एलिमेंट्स (Anti Social Elements) जैसे मापदंड उन पर लागू नहीं होता है।