JTET के आयोजन पर 4 सप्ताह में निश्चित डेट बताए सरकार, हाई कोर्ट ने…

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) के आयोजन को लेकर दाखिल प्रिया कुमारी यादव एवं अन्य की याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।

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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) के आयोजन को लेकर दाखिल प्रिया कुमारी यादव एवं अन्य की याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।

मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार चार सप्ताह में स्पेसिफिक शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि JTET Exam कब ली जाएगी।

JTET Exam की टाइम फ्रेम निर्धारित कर राज्य सरकार को बताने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पैरवी की।

याचिका में कहा है कि NCET की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक वर्ष JTET परीक्षा का आयोजन होना है। राज्य सरकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के तहत भी कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा आयोजन होना है।

शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत कक्षा एक से पांच और छठी कक्षा से 8 कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को JTET पास होना जरूरी है लेकिन राज्य में वर्ष 2016 से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि यह परीक्षा नहीं ली जाती है तो वह नियोजन पाने से वंचित रह जाएंगे।