रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति (Justice) एसके द्विवेदी की बेंच ने BCCL, धनबाद में चीन से मंगाई गई एक मशीन की खरीद में गड़बड़ी से संबंधित मामले में आरोपित BCCL के तत्कालीन 13 कर्मचारियों को जमानत दे दी है।
कोर्ट (Court) ने राजेंद्र कुमार मुंशी, आलोक मंडल समेत 13 आरोपितों की अलग-अलग जमानत याचिका (Petition) पर सुनवाई करते हुए सभी को जमानत दी है।
उल्लेखनीय है कि BCCL, धनबाद में वर्ष 2009 से 2016 के बीच चीन (China) से मंगाई गई रोड हेडर मशीन के स्पेसिफिकेशन (Specification) के हिसाब से नहीं होने पर BCCL के 13 कर्मियों के खिलाफ वर्ष 2017 में CBI ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। CBI ने मामले में 22 सितंबर, 2021 को चार्जशीट दाखिल किया था।