Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल कुमार भगत जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बुधावार काे टिंकल भगत को जमानत प्रदान कर दी। पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
पूर्व में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की थी। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अवैध खनन का यह मामला शेड्यूल ऑफेंस में नहीं आता है, जिस प्लॉट पर अवैध माइनिंग की बात कही जा रही है वह प्लॉट सरकार से लीज पर लिया गया था।
याचिकाकर्ता को ED ने समन कर तीन बार बुलाया था, जिसपर वह ED के समक्ष उपस्थित हुए थे। मामले के एक सह आरोपित कृष्णा साहा को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसलिए याचिकाकर्ता टिंकल भगत को भी जमानत दी जाए।
ED की विशेष अदालत ने पूर्व में टिंकल भगत जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। मामले में ED ने टिंकल भगत के खिलाफ दाे सितंबर, 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
टिंकल साहिबगंज में 1200 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले से जुड़ा हैं। टिंकल भगत को ED ने सात जुलाई, 2023 को गिरफ्तार किया था। वह मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है। वह खनन के पैसे पंकज मिश्रा को भी पहुंचता था।