Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में JPSC के द्वितीय बैच की सेवा संपुष्टि के लिए शिवेंद्र कुमार द्वारा दाखिल रिट याचिका दायर पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान जस्टिस SN पाठक (Justice SN Pathak) की खंडपीठ ने झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि शिवेंद्र की सेवा छह सप्ताह के अंदर संपुष्ट करते हुए उन्हें सभी तरह का लाभ प्रदान करें।
शिवेंद्र ने अपनी याचिका में गुहार लगाई थी कि JPSC द्वितीय बैच के सभी अधिकारियों की सेवा संपुष्ट हो गई है।लेकिन उनकी सेवा संपुष्ट नहीं की गई है। शिवेंद्र की नियुक्ति वर्ष 2008 में DSP के पद पर हुई थी।
शिवेंद्र का अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने पक्ष रखा। वर्ष 2008 में द्वितीय JPSC परीक्षा पास कर शिवेंद्र DSP बने थे। बाद में द्वितीय झारखंड पब्लिक सर्विस नियुक्ति (Jharkhand Public Service Appointment) को CBI के द्वारा जांच किया गया था।