झारखंड हाई कोर्ट में विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र मामले की हुई सुनवाई

इससे पहले कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर आर्डर शीट को मंगाने का आग्रह करने वाली प्रार्थी की हस्तक्षेप याचिका (आईए) को खारिज कर दी थी

News Update
2 Min Read

रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस संजय प्रसाद (Justice Sanjay Prasad) की कोर्ट ने सोमवार को कांके विधायक (Kanke MLA) समरी लाल की ओर से वर्ष 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को गलत बताने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा (Suresh Baitha) की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले में याचिकाकर्ता सुरेश बैठा की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल कर कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर आर्डर शीट (Order Sheet) का सर्टिफाइड कॉपी (Certified Copy) जो उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) की ओर से दिया गया था, वह अधूरा है, इसलिए कोर्ट का आदेश नहीं मानने को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

सुनवाई 12 जून निर्धारित

इसके अलावा आइए में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से रिटर्निंग ऑफिसर आर्डर शीट की संपूर्ण दस्तावेज मंगाने का आग्रह भी किया है जिस पर चुनाव आयोग की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह के समय की मांग की गई।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 जून निर्धारित की।

हस्तक्षेप याचिका को किया खारिज

इससे पहले कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर आर्डर शीट को मंगाने का आग्रह करने वाली प्रार्थी की हस्तक्षेप याचिका (आईए) को खारिज कर दी थी।

- Advertisement -
sikkim-ad

साथ ही याचिकाकर्ता को आर्डर शीट के सर्टिफाइड कॉपी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास आवेदन देने को कहा था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विभास सिन्हा, अखौरी अविनाश कुमार ने पैरवी की। वहीं, प्रतिवादी की ओर से कुमार हर्ष ने पैरवी की।

Share This Article