Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (J.J बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका पर सुनवाई सोमवार को हुई।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी में अभी तक 152 पद ही भरे जा सकते हैं। 184 पद अभी भी रिक्त है।
Supreme Court के संपूर्ण बेहुरा केस में राज्य सरकारों को कुछ गाइडलाइन दिया गया है जिसका इन्हें पालन करना है। संपूर्ण बेहुरा केस में Supreme Court द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत जेजे बोर्ड की मॉनिटरिंग राज्य सरकार एवं हाई कोर्ट को करनी है।
वही, सीडब्ल्यूसी और जेजे बोर्ड का सोशल ऑडिट भी किया जाना है। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए शपथ पत्र की आलोक में राज्य सरकार को प्रति उत्तर देने का निर्देश देते हुए मामले के अगली सुनवाई 21 मार्च निर्धारित की है।
बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से जगजीत सिंह छाबड़ा Virtual Court में उपस्थित हुए। अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी, निधि रानी एवं दीपमाला ने फिजिकली रूप से कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा।