रांची: झारखंड हाइकोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह (Deepika Pandey Singh) द्वारा दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कांग्रेस विधायक के खिलाफ पीड़क कार्रवाई के आदेश को बरकरार रखा है।
किस बात की सुनवाई
कांग्रेस की महगामा विधायक दीपिका पांडेय (Deepika Pandey) ने उनके खिलाफ गोड्डा जिले के ठाकुर गांघी थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अगली सुनवाई 23 अगस्त को
बता दें कि हाइकोर्ट में महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह द्वारा दायर क्वैशिंग याचिका (Quashing Petition) पर सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि तय की है।
साथ ही अदालत ने 23 अगस्त तक पूर्व के आदेश को विस्तार देते हुए अगली सुनवाई तक विधायक दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।