Ratan Heights in Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मोरहाबादी स्थित रतन हाइट्स (Ratan Heights) मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ बिल्डर VKS रियलिटी और लैंड ओनर की अपील की सुनवाई बुधवार को हुई।
मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में लैंड ऑनर की ओर से बहस पूरी हो गई। अब मामले की सुनवाई गुरुवार को फिर होगी।
प्रतिवादी रतन हाइट्स रेसीडेंशियल सोसायटी की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने पैरवी की। फ्लैट ओनर की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पैरवी की। Ratan Heights की ओर से पूर्व में बताया गया था कि मामले में एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला दिया है लेकिन बिल्डर एवं लैंड ओनर ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि एकल पीठ के आदेश के बावजूद भी बिल्डर ने Ratan Height के बहुमंजिला इमारत के बगल में स्थित गड्ढे को नहीं भरा है, जिससे इस बहुमंजिला इमारत का अस्तित्व खतरे में है और यहां रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
Ratan Heights बिल्डिंग रेजिडेंशियल सोसाइटी की याचिका पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जुलाई 2023 में फैसला सुनते हुए नगर आयुक्त द्वारा संशोधित नक्शा पास किए जाने के आदेश एवं संशोधित नक्शे को रद्द कर दिया था। एकल पीठ की इस आदेश को VKS रियलिटी एवं लैंड ओनर ने High Court की खंडपीठ में चुनौती दी है।