1984 के सिख दंगा में प्रभावित लोगों को मुआवजा मामले में हुई सुनवाई, हाई कोर्ट ने…

Central Desk
2 Min Read

1984 sikh Riots: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं सिख दंगा से संबंधित केस Criminal Case की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह जिलावार बताएं कि कितने पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है? कोर्ट ने मुआवजा नहीं मिलने वाले पीड़ितों की सूची को प्रस्तुत करने का निर्देश प्रार्थी को दिया है।

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सिख दंगा मामले लंबित 650 क्रिमिनल केस में से 550 केस में चार्जशीट दाखिल हो चुका है।

बोकारो जिला से संबंधित दर्ज 23 क्रिमिनल केस के दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। जिलों में लंबित केस के निष्पादन को लेकर DGP ने संबंधित जिलों के SP  को नोडल अधिकारी बनाया है।

सरकार की ओर से अभी बताया गया कि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। वन मैन कमीशन द्वारा अनुशंसा किए गए 41 पीड़ितों में से 39 पीड़ितों को मुआवजा दे दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article