High Court on Prem Prakash’s Bail: चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गैरकानूनी खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई।
इसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद (Justice Sujit Narayan Prasad) की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
मामले में विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। इस मामले में प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। ईडी ने मामले में ECIR 5/2023 दर्ज किया है।
ED ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय (Kolkata Registry Office) में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था।
इसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था। बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद-बिक्री की गई थी। इस मामले में प्रेम प्रकाश की संलिप्तता पाई गई है ।