Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में National Law University, कांके की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले के सजायाफ्ता राजन उरांव की क्रिमिनल अपील की सुनवाई शनिवार को हुई।
राजन उरांव की ओर से सजा को निलंबित रखते हुए जमानत देने का आग्रह कोर्ट से किया गया था। कोर्ट ने राजन उरांव की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में कोर्ट नौ अप्रैल को अपना आदेश सुनाएगी।
रांची की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) के मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
कानून की छात्रा के साथ 26 नवंबर, 2019 को एक किशोर सहित 12 लोगों ने उस वक्त गैंगरेप किया था जब वह कॉलेज परिसर से लगभग 2.5 किमी दूर कांके शहर के संग्रामपुर इलाके में एक शेड के नीचे एक दोस्त से कॉलेज से लौटने के दौरान बात कर रही थी।
इसी दौरान वहां बाइक और कार में सवार नौ युवकों ने छात्रा को जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। बीच-बचाव करने आए छात्रा के दोस्त से मारपीट भी की। इसके बाद आरोपित युवक हथियार दिखाकर छात्रा का अपहरण करके उसे सुनसान जगह पर ले गए और गैंगरेप किया।