झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस की जमीन मामले की सुनवाई 21 को

गृह विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 21 जुलाई निर्धारित की है

News Aroma Media

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को भू माफियाओं (Land Mafia) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय एमवाई इकबाल (M y Iqbal) की जमीन पर बनी बाउंड्री को तोड़ने से संबंधित कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई हुई।

मामले में रांची SSP की ओर से जवाब दायर किया गया। गृह विभाग (Home Department) के प्रधान सचिव की ओर से जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 21 जुलाई निर्धारित की है।

गृह विभाग को भी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया

कोर्ट ने रांची SSP को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए उनसे पूछा था कि रांची में भू माफियाओं द्वारा जमीन कब्जे से संबंधित मामले को लेकर कितनी शिकायतें आई।

इसके बाद पुलिस द्वारा मामले में कितने एफआईआर दर्ज किए गए। दर्ज प्राथमिकी के आलोक में क्या एक्शन ले गए और कितनी गिरफ्तारियां हुई।

कोर्ट ने मामले में प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने उनसे पूछा था कि बीते छह माह में प्रतिमाह आम लोगों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था (Security and Law and Order) दुरुस्त रखने से संबंधित मामले में कितनी बैठकें हुई।

एम वाई इकबाल की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को भूमाफियाओं ने तोड़ दिया

इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए और उस पर क्या एक्शन लिया गया। इन बैठकों का एजेंडा भी कोर्ट ने प्रस्तुत करने को कहा था।

कोर्ट ने मामले में ADG आरके मल्लिक को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय M Y Iqbal की जमीन पर बनी बाउंड्री तोड़े जाने के मामले में जांच करने का निर्देश दिया है।

गत 25 जून को चर्च रोड के विक्रांत चौक (डॉक्टर फतेहउल्लाह रोड) के सामने स्थित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय एम वाई इकबाल की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को भूमाफियाओं ने तोड़ दिया था।