Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज (Sahibganj) जिले में अवैध खनन (Illegal mining) के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।
ED की विशेष अदालत ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है।
पंकज मिश्रा को ED ने पिछले वर्ष जुलाई में गिरफ्तार किया था
पूर्व मुख्यमंत्री Hemant Soren के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ED ने पिछले वर्ष जुलाई में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ED पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है।
वहीं ED ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी।
इस तलाशी अभियान के दौरान ED ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच Stone Crusher, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किये थे।