Ranchi Hemant Soren : झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से सरायकेला खरसांवा के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती देने वाले क्रिमिनल रिट की सुनवाई मंगलवार को हुई।
अब 19 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। मामले में कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगी। यह मामला न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सूचीबद्ध था। मामले में पूर्व में कोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी है।
आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई
हेमंत सोरेन की याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वे पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने गये थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन (Code of Conduct Violation) का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इस मामले की सुनवाई पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है। मुख्यमंत्री ने अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है।