Ranchi Bandhu Tirkey Criminal Appeal: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता मांडर के पूर्व विधायक विधायक और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की ओर से CBI कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
मामले में अपीलकर्ता की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में मामले में रांची की CBI की विशेष अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (LCR) आ चुका है।
CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने 28 मार्च, 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था।
16 जनवरी, 2019 को आरोप गठित किया गया
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था। CBI की विशेष अदालत ने 6 लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुनाई थी।
CBI ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Madhu Koda) कांड में 11 अगस्त, 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में RC 5/2010 दर्ज की थी। इससे पहले 16 जनवरी, 2019 को आरोप गठित किया गया था।
मामले में CBI की ओर से CBI के तत्कालीन SP सह मामले के जांच अधिकारी PK पाणिग्रही एवं रांची के तत्कालीन DC राजीव अरुण एक्का (DC Rajiv Arun Ekka) समेत 21 गवाही दर्ज कराई गई है।