Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल (Nucleus Mall) को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ Union of India की ओर से कैप्टन सुष्मिता बनर्जी की अपील (LPA) की सुनवाई गुरुवार को हुई।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने मामला में फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रतिवादी चैलिश रियल स्टेट की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया, अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह एवं अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने पक्ष रखा।
मामले में High Court के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता सेना के अधिकारियों की याचिका को पांच अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया था।
इसके खिलाफ सेना की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई थी। खंडपीठ ने बीते नवंबर माह में जिमखाना क्लब की जमीन पर बना रहे न्यूक्लियस मॉल के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान सेना के अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि जिमखाना की जमीन पर जो Multi Story Building बन रहा है वह सेना की जमीन के बगल में है।
नियम के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेना की जमीन से 50 मीटर की दूरी पर बिल्डिंग का निर्माण कार्य होना चाहिए था। प्रतिवादियों की ओर से कहा गया था कि सेना की ओर से जिस गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है वह वर्ष 2022 का है, जो इसमें अप्लाई नहीं होता है।