Ranchi Electrification Scam : झारखंड हाई कोर्ट में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Former Chief Minister Madhu Koda) की ओर से निचली अदालत द्वारा आरोप गठित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।
न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आरोप गठन से संबंधित निचली अदालत से प्राप्त दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी (Certified Copy) में हुई त्रुटि को निचली अदालत से वेरिफिकेशन कर लेने और इसे चार सप्ताह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर
कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को भी निर्देश दिया कि वे आरोप गठन के दस्तावेज में त्रुटि के संबंध में मामले की जांच कर लें। मामले की अगली सुनवाई जनवरी, 2024 में होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सागर कुमार सिंह ने पैरवी की।
मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व में मुख्यमंत्री के उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी IVRCL के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव (DK Srivastava) से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये घूस ली।
साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण (Electrification) करने का टेंडर दे दिया। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई, 2013 को जमानत मिली थी।