रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच (Error Checking) को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन (Sanjay Kumar Mishra and Justice Anand Sen) की अदालत में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस संबंध में याचिकाकर्ता उमेश कुमार ने याचिका दाखिल की है।
सिब्बल ने कहा…
अब इस मामले में दो जनवरी को सुनवाई होगी। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को भी सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में सरकार ने जुलाई में जवाब दाखिल कर दिया है।
इस पर अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। सिर्फ याचिकाकर्ता की ओर से 12 मई को एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अदालत ने फिर से सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता और उनके वकील पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में उक्त याचिका पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार (Advocate Rajeev Kumar) ने अदालत को बताया कि इस मामले में उनके सहायक अधिवक्ता के चचेरे भाई को धनबाद पुलिस ने बिना कारण उठा लिया था और 45 घंटे थाने में रखा।ऐसा सत्ता पक्ष के एक विधायक के कहने पर किया गया।