Jharkhand High Court: बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में विधानसभा में अवैध नियुक्ति (Invalid Placement) की जांच की मांग संबंधी PIL पर सुनवाई हुई।
इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई में जस्टिस विक्रमादित्य कमिटी की रिपोर्ट और जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय कमिटी की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस की। यह याचिका शिव शंकर शर्मा ने दाखिल की थी।
क्या बताया गया है याचिका में
शिव शंकर शर्मा कीज्ञयाचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में विधानसभा (Assembly) में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया।
आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी। इसके बाद राज्यपाल (Governor) ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।