Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सोमवार को देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर क्राइम (Cyber Crime) की घटना की रोकथाम को लेकर मनोज कुमार राय की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले में न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार और RBI की ओर से मामले में जो जरूरी कदम उठाया जाना था, वह उठाया जा चुका है।
कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो गया, ऐसे में अब इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने जनहित याचिका निष्पादित कर दी।
प्रतिवादी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने पैरवी की। दरअसल, पूर्व की सुनवाई में RBI की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया था कि वह राज्य सरकार को Cyber Fraud रोकने को लेकर दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकती है।
RBI का मोबाइल Banking Fraud से संबंधित नियम, रेगुलेशन एवं दिशा-निर्देश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
वहीं याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। इनके द्वारा बड़े पैमाने पर झारखंड से Cyber Crime की घटना को अंजाम दिया जाता है।