Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन (Illegal Mining) मामले में आरोपित सुनील यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका की सुनवाई शनिवार को हुई।
मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।
याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वह निराधार हैं। अवैध खनन मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है।
उनके खिलाफ Money Laundering का कोई मामला नहीं बनता है। सुनील यादव की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा।
सात अक्टूबर, 2023 को ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनील, दाहू यादव का भाई है। ED कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त, 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपित सुनील का भाई दाहू यादव अब तक फरार है।
ED ने साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले की जांच में पंकज मिश्रा के साथ ही सुनील यादव और दाहू यादव को अवैध खनन में लिप्त पाया है। मामले में ED ने सुनील यादव के खिलाफ भी ECIR4/2022 में मामला दर्ज किया है।