Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में चैशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में राजेश राय की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ED से पूछा कि चैशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की क्या प्रकृति है तथा इसका मूल रैयत कौन है?
कोर्ट ने अनुसंधान में जितने भी इससे संबंधित रिकॉर्ड आया है उसे शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में दो सप्ताह में दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई आठ मई को होगी।
विष्णु अग्रवाल पर चैशायर Home Road की एक एकड़ जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। इस मामले में राजेश राय, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल,विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।
ED ने मामले में ECIR 5/2023 दर्ज किया है। ED ने जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था, जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी।