लेवी का पैसा शेल कंपनी में लगाने के आरोपी फुलेश्वर की बेल याचिका पर हुई सुनवाई, हाई कोर्ट ने NIA से…

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन PLFI द्वारा उगाहे गए लेवी (Levy) का पैसा शेल कंपनी शिव आदि शक्ति इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में निवेश से संबंधित मामले के आरोपी फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

Central Desk
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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन PLFI द्वारा उगाहे गए लेवी (Levy) का पैसा शेल कंपनी शिव आदि शक्ति इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में निवेश से संबंधित मामले के आरोपी फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले में कोर्ट ने NIA से पूछा है कि वह Registrar ऑफ कंपनी (ROC) कोलकाता से पता कर बताएं कि फुलेश्वर गोप शिव आदि शक्ति इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (Infra Private Limited) के डायरेक्टर थे या नहीं?

PLFI द्वारा अर्जित लेवी का पैसा विभिन्न कामों में लगाया जाता था

कोर्ट ने मामले में NIA को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 28 फरवरी निर्धारित की है। इस कंपनी में प्रतिबंधित संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी भी डायरेक्टर थी।

आरोप है कि इस शेल कंपनी के माध्यम से PLFI द्वारा अर्जित लेवी का पैसा विभिन्न कामों में लगाया जाता था। इस मामले में फुलेश्वर गोप तीन साल छह माह से जेल में है।

मामले को लेकर बेड़ो थाना कांड संख्या 67/ 2016 दर्ज किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले को NIA जांच के लिए Hand Over किया गया था। इसके बाद NIA ने मामले में 2/2018 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है।

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मामले में NIA ने प्रथम पूरक Charge Sheet में फुलेश्वर गोप को गवाह बताया था, जबकि दूसरी पूरक चार्जशीट में उसे आरोपित बना दिया था।

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