Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव (Gangster Aman Srivastava) गिरोह के सदस्य एश्ले लकड़ा की क्रिमिनल रिट पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान एश्ले लकड़ा के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय की मांग की। जस्टिस आनंद सेन के कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। एश्ले ने जमानत याचिका खारिज होने के बाद क्रिमिनल रिट दाखिल कर दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की मांग की है।
एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गैंग के कई सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 386, 387, 109, 43, 201 और 120(बी) एवं Unlawful Activities Prevention Act की धारा 20 और 21 के तहत चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसके बाद आरोपित एश्ले ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
ATS द्वारा दर्ज की गयी कांड संख्या 1/2022 में श्रीवास्तव गिरोह के सरगना Gangster Aman Srivastava, अविक श्रीवास्तव, चंद्रप्रकाश राणु, मंजरी श्रीवास्तव, एश्ले लकड़ा, प्रिंसराज श्रीवास्तव, विनोद कुमार पांडेय, अमजद खान, जहीर अंसारी, महमूद उर्फ नेपाली, असलम, फिरोज खान, सिद्धार्थ कुमार साहू, पिंटू और सुनील को आरोपित बनाया गया है।