रांची: झारखंड हाई कोर्ट (High Court) ने सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देने वाली याचिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक लंबित केस की सुनवाई को देखते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। मामले की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।
न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त
इस संबंध में सुनील टूडू सहित 60 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई हैं। झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार एवं राकेश रंजन ने पैरवी की।
याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नियुक्ति नियमावली पुलिस मैनुअल के विपरीत है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त लगाना भी गलत है।
ऐसे में उक्त नियमावली को रद कर देना चाहिए। हालांकि, इस मामले में अदालत ने पूर्व में ही कहा है कि अदालत के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी।