रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में सोमवार को 1000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद व्यवसायी प्रेम प्रकाश (Prem Prakash) की ओर दाखिल क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई हुई।
कोर्ट में ED की ओर से जवाब दाखिल किया गया। याचिकाकर्ता ने ED के जवाब पर प्रति उत्तर देने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 जुलाई निर्धारित की। मामले को लेकर ED ने ECIR 4/ 2022 दर्ज किया है।
ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने प्रेम प्रकाश (Prem Prakash) की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। साथ ही उनके खिलाफ अदालत ने आरोप भी गठित कर दिया है।
तीनों आरोपितों के खिलाफ कांड संख्या ECIR 4/ 2022 दर्ज
प्रेम प्रकाश ने खुद को निर्दोष बताते हुए ED कोर्ट द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) खारिज किए जाने एवं उन पर आरोप गठित किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
उल्लेखनीय है कि प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया है। मामले को लेकर इन तीनों आरोपितों के खिलाफ कांड संख्या ECIR 4/ 2022 दर्ज किया है।