Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बहस जारी रही।
कोर्ट ने ED से पूछा है कि याचिकाकर्ता द्वारा दो प्लॉट पर माइनिंग के लिए Consent to Operate का दस्तावेज सही है या नहीं? इस संबंध में कोर्ट ने ED को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया।
Justice SN Prasad की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की।
पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अवैध खनन का यह मामला Schedule Offense में नहीं आता है, जिस प्लॉट पर अवैध माइनिंग की बात कही जा रही है वह प्लॉट सरकार से लीज पर लिया गया था।
याचिकाकर्ता को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दो प्लॉट पर माइनिंग के लिए कंसेंट टू ऑपरेट भी मिला है। उनकी ओर से इस संबंध में दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
याचिकाकर्ता को ED ने समन कर तीन बार बुलाया था, जिसपर वह ED के समक्ष उपस्थित हुए थे। मामले के एक सह आरोपित कृष्णा साहा को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसलिए याचिकाकर्ता को भी जमानत दी जाए। ED की विशेष अदालत ने पूर्व में टिंकल भगत जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से High Court में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है।