Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम केस (Virendra Ram) से जुड़े CA मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका की आंशिक सुनवाई शुक्रवार को हुई।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया की याचिका की त्रुटि दूर कर ली गई है। इसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले के चार्जशीटेड आरोपित मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए दो फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
लगभग 14 करोड़ रुपये को सफेद करने का आरोप
मुकेश मित्तल पर वीरेंद्र राम की काली कमाई (Black Money) का लगभग 14 करोड़ रुपये को सफेद करने का आरोप है। इसकी एवज में उसे मोटी रकम कमीशन के रूप में मिलती थी। इसके लिए उसने अपने कर्मचारियों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया था।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुकेश मित्तल की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी याचिका को इस कोर्ट खारिज कर चुका है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को भी ED कोर्ट ने बीते 16 दिसंबर को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है।