रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने CCL पर एक लाख रुपये का जुर्माना (1 Lakh Fine Imposed On CCL) लगाया है।
अदालत में काउंटर एफिडेविट दायर (Counter Affidavit Filed) करने में CCL की देरी पर यह जुर्माना लगा है।
हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अब अदालत 23 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा।
इंद्रजीत सिन्हा और अमित दास ने की बहस
भारत कोल प्रोडक्ट (Bharat Coal Products) की ओर से एक याचिका दाखिल कर छाई उठाने की अनुमति देने की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है।
पूर्व की सुनवाई में CCL की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए अंतिम बार समय मांगा गया था लेकिन काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं की गयी।
CCL की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमित दास (Indrajit Sinha and Amit Das) ने बहस की। याचिकाकर्ता भारत कोल प्रोडक्ट की ओर से अधिवक्ता अर्चना सिंह ने बहस की।