झारखंड हाई कोर्ट ने RIMS पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने RIMS पर दस हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने RIMS की ओर से जवाब दाखिल करने में बार-बार की जा रही देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह जुर्माना लगाया

News Desk
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रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को RIMS की बदहाली और आउटसोर्सिंग (Downsizing and Outsourcing) के जरिए कर्मियों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की।

कोर्ट ने RIMS पर दस हजार का जुर्माना लगाया

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने RIMS पर दस हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने RIMS की ओर से जवाब दाखिल करने में बार-बार की जा रही देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह जुर्माना लगाया।

RIMS की बदहाली को लेकर दायर कई जनहित याचिकाओं पर हाई कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है।

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