झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

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रांची: आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान विरोधाभासी जवाब दिए जाने पर अदालत ने राज्य सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अदालत ने जुर्माने की राशि हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने जुर्माने की राशि हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा करने का निर्देश दिया है।

आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा एलोपैथी डाक्टरों के समान किए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जुर्माना लगाया।

अदालत ने कहा कि अगर राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में निर्णय लेते हुए स्पष्ट जवाब दाखिल करती है, तो अदालत जुर्माने के आदेश पर दोबारा विचार कर सकती है।

इस संबंध में आयुष चिकित्सक डा. ज्योतिष चंद्र सिंह ने एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह आयुष चिकित्सकों को भी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 साल करने और अन्य सुविधाएं देने का आग्रह किया था।

याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में आदेश देते हुए एलोपैथ और आयुष चिकित्सकों को एक समान सुविधा देने का निर्देश दिया है।