रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति जस्टिस राजेश शंकर (Rajesh Shankar) की कोर्ट में गुरुवार को 14 मार्च से शुरू होने वाले इंटर की परीक्षा (Inter Exam) में शामिल होने के लिए मांडर इंटर कॉलेज (Mandar Inter College) द्वारा छात्रों को एडमिट कार्ड (Admit Card) दिलाने मामले की सुनवाई हुई।
कोर्ट ने छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मांडर इंटर कॉलेज पर 50 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है।
हाई कोर्ट में याचिका दाखिल
साथ ही जैक और Mandar Inter College को निर्देश दिया है कि वह छात्रों को तुरंत एडमिट कार्ड उपलब्ध कराएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल हो सके।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कोर्ट को बताया कि मांडर कॉलेज और जैक की गलती से छात्रों को Admit Card उपलब्ध नहीं हो पाया है जबकि 14 मार्च से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है।
इसपर जैक की ओर से कहा गया कि उसकी कोई गलती नहीं है, मांडर कॉलेज ने बच्चों का फॉर्म (Form) और पैसा नहीं भेजा था। मामले को लेकर हेमा देवी की ओर से हाई कोर्ट (HC) में याचिका दाखिल की गई थी।