झारखंड हाई कोर्ट ने अर्जुन मुंडा पर लगाया 1.25 लाख रुपये का जुर्माना

Central Desk

Arjun Munda in Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने दायर याचिका में बिना त्रुटि दूर किए मामले को सुनवाई के लिए मेंशन करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) पर 1 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

दरअसल हाई कोर्ट Arjun Munda द्वारा 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि याचिका में त्रुटि अब तक दूर नहीं की गई है। इसके बाद भी मामले को Court में सुनवाई के लिए मेंशन किया गया।

कोर्ट ने याचिका में त्रुटि दूर किए बिना इस याचिका को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए मेंशन करने को गंभीरता से लेते हुए अर्जुन मुंडा पर 1 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने जुर्माना की इस राशि को Advocate Clerk Association, झारखंड हाई कोर्ट के पास जमा करने का निर्देश दिया है।

हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री Arjun Munda को तत्काल राहत देते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होनी है।

कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था।

इसमें केंद्रीय मंत्री Arjun Munda पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव, सांसद निशिकांत दुबे सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। अर्जुन मुंडा की ओर से इसी प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया है।