Jharkhand High Court: मानहानि मामले में चाईबासा स्थित MP-MLA की विशेष अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी करने के आदेश को निरस्त करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में दायर याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।
मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से समय मांगे जाने पर उन पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राहुल गांधी की ओर से दो सप्ताह के समय की मांग की गई थी।
यह मामला वर्ष 2018 का है। राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि BJP में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है।
इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया था। मामले को MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। अप्रैल 2022 में चाईबासा MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया।
इसके बाद 27 फरवरी, 2024 को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। Rahul Gandhi के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया था।
इसके खिलाफ Rahul Gandhi ने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता दीपांकर राय ने बहस की।