Jharkhand High Court imposed a fine on the government: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने समय पर जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर झारखंड सरकार पर 10 हजार का हर्जाना लगाया है।
हर्जाना दो सप्ताह में हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी (High Court Legal Services Committee) के पास जमा करने का निर्देश गिया है। डोमचांच में जलमीनार बनाने वाली एक कंपनी को काली सूची में डालने के संबंध में सरकार की ओर से एक माह बाद भी जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर अदालत ने हर्जाना लगाया।
विभाग से निर्देश प्राप्त कर ही दी जाएगी जानकारी
इस संबंध में मेसर्स एकेजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने से संबंधित जांच रिपोर्ट अब तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में विभाग से निर्देश प्राप्त कर ही जानकारी दी जाएगी। इसके लिए समय देने का आग्रह किया गया।
इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल किए जाने के एक माह का समय बीत जाने के बावजूद सरकार की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि प्रार्थी को इंक्वारी रिपोर्ट दी गई है या नहीं। पेयजल स्वच्छता विभाग ने उक्त कंपनी को जलमीनार के मामले में पांच साल के लिए ब्लैकलिस्टेड किया है।
इसे लेकर तीन सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मेसर्स एकेजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (M/s AKG Construction and Developers Private Limited) को ब्लैकलिस्ट किया गया। इसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।