Ranchi : झारखंड High Court में भूमि अधिग्रहण विस्थापित और पुनर्वास किसान समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि पूर्व के आदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं।
इस पर प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने Court को बताया कि अदालत के आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने राज्य की मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
याचिका में खनन विभाग में एक ही व्यक्ति को दो पदों पर रखने को नियम विरुद्ध बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के Chief Justice की बेंच में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा।