न्यूज़ अरोमा रांची: रांची के बुंडू सूर्य मंदिर से लेकर दशम फॉल तक के जंगल, झाड़ और पहाड़ की जमीन को बेचने का मामला मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा।
इस संबंध में शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग की है।
इस संबंध में अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि जंगल की जमीन बेचना अपराध है।
अधिवक्ता ने बताया कि बुंडू प्रखंड के सूर्य मंदिर से लेकर दशम फॉल तक की लगभग 370 एकड़ जंगल, झाड़ और जंगल पहाड़ की जमीन को अधिकारियों ने मिलीभगत कर दो कंपनियों के नाम बेच दिया है।
उन्होंने बताया कि उक्त जमीन 29 फरवरी 2019 को बेचा गया है। ये जमीन मेसर्स कोसी कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड और शाकांबरी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से खरीदी गई है।
जंगल, झाड़ और जंगल पहाड़ नेचर की जमीन को बेचना अपराध के समतुल्य है, उन्होंने मामले में राज्य सरकार, डीसी रांची को प्रतिवादी बनाया है।
मामले की जांच एसीबी से करने की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इतने बड़े पैमाने पर जंगल पहाड़ को बेचा जाना बिना अधिकारी के सांठ-गांठ का संभव नहीं है।
जब एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा रजिस्ट्री करवाने में रजिस्टार कई तरह के पेपर की मांग करते हैं तो ऐसे में इतना बड़ी जमीन बिना अधिकारी के मिली भगत का कैसे कंपनी के नाम कर दिया गया।