Jharkhand High Court JPSC: बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट ने यह तय किया है कि JPSC सिविल सेवा (JPSC Civil Services) की पहली और दूसरी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की फाइनल सुनवाई होली के अवकाश के बाद फाइनली होगी।
जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन (Justice Deepak Roshan) की अदालत में सुनवाई के दौरान CBI ने अदालत को बताया कि जांच पूरी हो गई है, इसलिए मामले को निष्पादित किया जा सकता है।
प्रार्थी ने विरोध किया और कहा कि अभी भी कई मामलों की जांच बाकी है। सुनवाई जारी रखनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने प्रार्थी से कहा कि वह अपने दावों के संबंध में कोर्ट को शपथपपत्र दाखिल कर जानकारी दें। इस पर प्रार्थी ने समय मांगा। तब कोर्ट ने होली अवकाश के बाद सुनवाई निर्धारित की।
सरकार की अपील याचिका निष्पादित
इस मामले में सरकार की ओर से दायर अपील याचिका को अदालत ने निष्पादित कर दिया।
सुनवाई के दौरान चयनित अधिकारियों की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनकी नौकरी बहाल रखने का आदेश दिया है।
इसलिए राज्य सरकार की Appeal Petition Rejected कर देनी चाहिए। अदालत ने सरकार की अपील याचिका निष्पादित कर दी। CBI जांच के मामले पर सुनवाई आगे भी होगी।